"पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग": अवतरणों में अंतर

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''' पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग ''' एक स्वतन्त्र, स्वायत्त, स्थायी और संवैधानिक रूप से स्थापित सन्धानीय निकाय है जो राष्ट्रीय संसद् , प्रान्तीय विधानसभाओं , स्थानीय सरकारों और पाकिस्तान के राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाने के साथ-साथ निर्वाचनक्षेत्रों के परिसीमन और निर्वाचक-नामावली तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
''' पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग ''' एक स्वतन्त्र, स्वायत्त, स्थायी और संवैधानिक रूप से स्थापित सन्धानीय निकाय है जो राष्ट्रीय संसद् , प्रान्तीय विधानसभाओं , स्थानीय सरकारों और पाकिस्तान के राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाने के साथ-साथ निर्वाचनक्षेत्रों के परिसीमन और निर्वाचक-नामावली तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।


मुख्य निर्वाचन-आयुक्त और देश के चारो प्रान्तों (पञ्जाब, सिन्ध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा) से एक-एक सदस्य मिल‌कर निर्वाचन आयोग की पाँच सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। पाकिस्तान के वर्तमान मुख्य निर्वाचन-आयुक्त सिकन्दर सुल्तान राजा हैं। आम चुनाव 2018 और आम चुनाव 2024 चुनाव अधिनियम 2017 के तहत किए गए थे, जिसे 2 अक्टूबर 2017 को नेशनल असेंबली द्वारा पारित किया गया था।
मुख्य निर्वाचन-आयुक्त और देश के चारो प्रान्तों (पञ्जाब, सिन्ध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा) से एक-एक सदस्य मिल‌कर निर्वाचन आयोग की पाँच सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। पाकिस्तान के वर्तमान मुख्य निर्वाचन-आयुक्त सिकन्दर सुल्तान राजा हैं। २०१८ और २०२४ के महानिर्वाचनों को ''' निर्वाचन अधिनियम , 2017 ''' के तहत करवाया गया था। यह अधिनियम ०२ अक्टूबर २०१७ को राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित किया गया था।

२३:५३, ८ अक्टूबर २०२५ का अवतरण

पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र, स्वायत्त, स्थायी और संवैधानिक रूप से स्थापित सन्धानीय निकाय है जो राष्ट्रीय संसद् , प्रान्तीय विधानसभाओं , स्थानीय सरकारों और पाकिस्तान के राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाने के साथ-साथ निर्वाचनक्षेत्रों के परिसीमन और निर्वाचक-नामावली तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।

मुख्य निर्वाचन-आयुक्त और देश के चारो प्रान्तों (पञ्जाब, सिन्ध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा) से एक-एक सदस्य मिल‌कर निर्वाचन आयोग की पाँच सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। पाकिस्तान के वर्तमान मुख्य निर्वाचन-आयुक्त सिकन्दर सुल्तान राजा हैं। २०१८ और २०२४ के महानिर्वाचनों को निर्वाचन अधिनियम , 2017 के तहत करवाया गया था। यह अधिनियम ०२ अक्टूबर २०१७ को राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित किया गया था।