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लव जिहाद (जिसे रोमियो जिहादसाँचा:Refn के नाम से भी जाना जाता है) एक [[इस्लामोफ़ोबिया|इस्लामोफोबिकसाँचा:Refn]] [[षड्यन्त्र का सिद्धान्त|षड्यन्त्र का सिद्धान्तसाँचा:Refn]] (कांस्पीरेसी थ्योरी) है जो हिन्दुत्व विचारधारा के समर्थकों द्वारा विकसित किया गया है।साँचा:Refn यह षड्यन्त्र सिद्धान्त का कहना है कि मुस्लिम पुरुषों गैर-मुस्लिम समुदायों से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए लक्षित करते हैं। यह 2009 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार केरल और उसके बाद कर्नाटक में राष्ट्रीय ध्यानाकर्षण की ओर बढ़ी। नवंबर 2009 में, पुलिस महानिदेशक जैकब पुन्नोज ने कहा कि कोई ऐसा संगठन है जिसके सदस्य केरल में लड़कियों को मुस्लिम बनाने के इरादे से प्यार करते थे। दिसंबर 2009 में, न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन ने पुन्नोज की रिपोर्ट को स्वीकार कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि जबरदस्ती धर्मांतरण के संकेत हैं। अदालत ने "लव जिहाद" मामलों में दो अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों में इस तरह के 3,000-4,000 सामने आये थे।[१]
लव-जिहाद का मुद्दा भी सबसे पहले दिग्गज वामपंथी नेता वीएस अच्युतानंदन ने 2010 में पहले उठाया था।[२][३] फिर केरल के ही कांग्रेसी मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने 25 जून, 2012 को विधानसभा में बताया कि गत छह वर्षों में वहां 2,667 लड़कियों को इस्लाम में धर्मांतरित कराया गया।[४][५] उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित कानून, जिसमें "गैरकानूनी धर्म परिवर्तन" के खिलाफ प्रावधान भी शामिल हैं, एक विवाह को शून्य और शून्य घोषित करता है यदि एकमात्र इरादा "एक लड़की के धर्म को बदलने" का था और यह और मसौदा विधेयक मध्य प्रदेश में सजा का प्रस्ताव रखता है कानून तोड़ने वालों को 10 साल की जेल।[६][७] उत्तर प्रदेश में कानून को गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश के निषेध के रूप में 28 नवंबर को मंजूरी दी गई थी। मध्य प्रदेश में कानून को दिसंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी।[८][९]
लव जिहाद के खिलाफ कानून
25 नवंबर 2020 तक, चार भाजपा शासित राज्य: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक, विवाह के माध्यम से "जबरन धर्मांतरण" को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों को आमतौर पर "लव जिहाद" कानूनों के रूप में संदर्भित करते थे।
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ
- ↑ साँचा:Cite web
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- ↑ "After MP, Haryana Says a Committee Will Draft Anti-'Love Jihad' Law". The Wire (India). 18 November 2020. अभिगमन तिथि 25 November 2020.
- ↑ "'Love jihad': Madhya Pradesh proposes 10-year jail term in draft bill". Scroll.in (English में). 26 November 2020. अभिगमन तिथि 27 November 2020.
- ↑ Seth, Maulshree (26 November 2020). "UP clears 'love jihad' law: 10-year jail, cancelling marriage if for conversion". The Indian Express (English में). अभिगमन तिथि 27 November 2020.
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web