श्रीलङ्का का संविधान

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श्रीलङ्का लोकतान्त्रिक समाजवादी गणराज्य का संविधान 7 सितम्बर 1978 को राष्ट्रीय राज्य सभा द्वारा मूल उद्घोषणा के बाद अङ्गीकृत किया था। अक्टूबर 2022 तक इसे 21 बार संशोधित किया गया है।

प्रथम अध्याय

लोग, राज्य तथा प्रभुता

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