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विधि के सन्दर्भ में कार्यकारण या कारणता (Causation) का अर्थ किसी प्रतिवादी (defendant) के आचरण और परिणाम (जैसे हत्या) के बीच सम्बन्ध दर्शाने से है। इसका उपयोग प्रायः शारीरिक चोट आदि के मामलों में होता है जहाँ अभियोजन पक्ष अभियुक्त के किसी आचरण को चोट या शारीरिक क्षति का कारण बताने का प्रयत्न करता है।