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"पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन-आयुक्त": अवतरणों में अंतर

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[[पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग|पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग]] में पाँच सदस्यीय समिति होती है जो कि उस के कार्यकलाप देखती है। इसी लिए समिति के मुखिया को ''' मुख्य निर्वाचन-आयुक्त ''' कहा जाता है।
[[पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग|पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग]] में पाँच सदस्यीय समिति होती है जो कि उस के कार्यकलाप देखती है। इसी लिए समिति के मुखिया को ''' मुख्य निर्वाचन-आयुक्त ''' (CEC) कहा जाता है।
 
== मुख्य निर्वाचन-आयुक्त की नियुक्ति ==
 
[[पाकिस्तान के राष्ट्रपति]] पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन-आयुक्त तथा पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग के अन्य चार सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। CEC की नियुक्ति के लिए [[पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री|प्रधानमन्त्री]] और राष्ट्रीय सभा में प्रतिपक्ष के नेता तीन नामों की संस्तुति करते हैं।
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