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| [[पाकिस्तान का संविधान|पाकिस्तान के संविधान]] के तहत मुख्य निर्वाचन-आयुक्त के निम्नलिखित कर्तव्य तथा शक्तियाँ हैं :- | [[पाकिस्तान का संविधान|पाकिस्तान के संविधान]] के तहत मुख्य निर्वाचन-आयुक्त के निम्नलिखित कर्तव्य तथा शक्तियाँ हैं :- | ||
| * राष्ट्रीय सभा और प्रान्तीय विधानसभाओं के निर्वाचनों के लिए  | * राष्ट्रीय सभा और प्रान्तीय विधानसभाओं के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार करना और ऐसी सूची को प्रतिवर्ष संशोधित करना। | ||
| * Senate का निर्वाचन करवाना तथा सञ्चालित करना और किसी सदन या प्रान्तीय विधानसभा में आकस्मिक रिक्तियों को भरना। | |||
| * निर्वाचन न्यायाधिकरणों की नियुक्ति करना। | |||
| * आयुक्त संसद् तथा प्रान्तीय विधानसभाओं के सदस्यों की अर्हता-सम्बन्धी ; तथा यथास्थिति ,  सभापति या अध्यक्ष या राजनीतिक दल के प्रमुख से प्रतिवेदन की प्राप्ति पर सुनवाई एवं विनिश्चय कर सकता है। | |||
| == पाकिस्तान के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन-आयुक्तों की सूची == | == पाकिस्तान के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन-आयुक्तों की सूची == | ||
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