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विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
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==भूमिका== [[भारत का संविधान|भारत के संविधान]] में एक क्रान्तिकारी व्यवस्था करते हुऐ संविधान में अनुच्छेद-39 (क) जोड़कर राज्यों पर यह दायित्व सौंपा गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि विधिक तंत्र इस प्रकार से कार्य करें कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो तथा विशेषकर यह सुनिश्चित किया जाय कि आर्थिक निर्बलता या किसी अन्य निर्बलता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाये। ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाये।
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