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===== '''बलप्रवर्तन या त्रास''' ===== बलप्रवर्तन या त्रास की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा में दी गई है। उसके अनुसार बलप्रवर्तन या त्रास के चार रूप है : (१) भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित और दंडनीय कार्य करना या (२) करने की धमकी देना, चाहे उस स्थान पर जहाँ यह कार्य किया जाए भारतीय दंड विधान लागू हो या नहीं, (३) किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति अवैध रूप से रोक रखना; अथवा (४) रोक रखने की धमकी देना। इस बलप्रवर्तन या त्रास का उद्देश्य किसी व्यक्ति को संविदा का पक्ष बनाना ही होना चाहिए।
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