सामग्री पर जाएँ
मुख्य मेन्यू
मुख्य मेन्यू
साइडबार पर ले जाएँ
छिपाएँ
मार्गदर्शन
मुखपृष्ठ
हाल में हुए बदलाव
बेतरतीब पृष्ठ
मीडियाविकि के बारे में सहायता
भारतपीडिया
खोजें
खोजें
दिखावट
खाता बनाएँ
लॉग-इन करें
व्यक्तिगत उपकरण
खाता बनाएँ
लॉग-इन करें
लॉग-आउट किए गए संपादकों के लिए पृष्ठ
अधिक जानें
योगदान
वार्ता
"
भारत का संविधान
" (अनुभाग) सम्पादित करें
पृष्ठ
चर्चा
हिन्दी
पढ़ें
सम्पादित करें
स्रोत सम्पादित करें
इतिहास देखें
उपकरण
उपकरण
साइडबार पर ले जाएँ
छिपाएँ
क्रियाएँ
पढ़ें
सम्पादित करें
स्रोत सम्पादित करें
इतिहास देखें
सामान्य
कड़ियाँ
पृष्ठ से जुड़े बदलाव
विशेष पृष्ठ
पृष्ठ की जानकारी
दिखावट
साइडबार पर ले जाएँ
छिपाएँ
चेतावनी:
आपने लॉग-इन नहीं किया हुआ है। अगर आप सम्पादन करते हैं तो इस पृष्ठ के सम्पादन इतिहास में आपका IP पता दृश्य होगा। अगर आप
लॉग-इन
करते हैं या
खाता बनाते हैं
तो दूसरी सुविधाओं के साथ-साथ आपके सम्पादनों का श्रेय आपके सदस्यनाम पर दिया जाएगा।
ऐन्टी-स्पैम जाँच। इसे
नहीं
भरें!
== संक्षिप्त परिचय == भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान में [[भारत सरकार|सरकार]] के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त [[संघवाद|संघीय]] है। केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख [[भारतीय राष्ट्रपति|राष्ट्रपति]] है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्रीय [[संसद]] की परिषद् में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जिन्हें राज्यों की परिषद [[राज्यसभा]] तथा लोगों का सदन [[लोकसभा]] के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख [[प्रधानमन्त्री]] होगा, राष्ट्रपति इस मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मन्त्रिपरिषद में निहित है जिसका प्रमुख [[प्रधानमन्त्री]] है जो वर्तमान में [[नरेन्द्र मोदी]] हैं।<ref>{{Cite web |url=http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/facts.htm |title=संग्रहीत प्रति |access-date=26 नवंबर 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110511104514/http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/facts.htm |archive-date=11 मई 2011 |url-status=live }}</ref> मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक [[विधानसभा]] है। [[उत्तर प्रदेश]], [[बिहार]], [[महाराष्ट्र]], [[कर्नाटक]],[[आन्ध्रप्रदेश]] और [[तेलंगाना]] में एक ऊपरी सदन है जिसे [[विधानपरिषद]] कहा जाता है। [[राज्यपाल]] राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मन्त्रिपरिषद, जिसका प्रमुख [[मुख्यमन्त्री]] है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मन्त्रिपरिषद से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्य क्षेत्र कहा जाता है। === भारतीय संविधान के भाग === भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। {|class='wikitable' |- ! भाग !! विषय !! अनुच्छेद |- | भाग 1 || संघ और उसके क्षेत्र || (अनुच्छेद 1-4) |- | भाग 2 || नागरिकता || (अनुच्छेद 5-11) |- | भाग 3 || मूलभूत अधिकार || (अनुच्छेद 12 - 35) |- | भाग 4|| राज्य के नीति निदेशक तत्त्व || (अनुच्छेद 36 - 51) |- | भाग 4A || मूल कर्तव्य || (अनुच्छेद 51A) |- | भाग 5 || संघ || (अनुच्छेद 52-151) |- | भाग 6 || राज्य || (अनुच्छेद 152 -237) |- | भाग 7 || संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित||(अनु़चछेद 238) |- | भाग 8 || संघ राज्य क्षेत्र || (अनुच्छेद 239-242) |- | भाग 9 || पंचायत || (अनुच्छेद 243- 243O) |- | भाग 9A || नगरपालिकाएँ || (अनुच्छेद 243P - 243ZG) |- | भाग 10 || अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र || (अनुच्छेद 244 - 244A) |- | भाग 11 || संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध || (अनुच्छेद 245 - 263) |- | भाग 12 || वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद || (अनुच्छेद 264 -300A) |- | भाग 13 || भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम || (अनुच्छेद 301 - 307) | | भाग 14 || संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ || (अनुच्छेद 308 -323) |- | भाग 14A || अधिकरण || (अनुच्छेद 323A - 323B) |- | भाग 15 || निर्वाचन || (अनुच्छेद 324 -329A) |- | भाग 16 || कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध || (अनुच्छेद 330- 342) |- | भाग 17 || राजभाषा || (अनुच्छेद 343- 351) |- | भाग 18 || आपात उपबन्ध || (अनुच्छेद 352 - 360) |- | भाग 19 || प्रकीर्ण || (अनुच्छेद 361 -367) |- | भाग 20 || संविधान के संशोधन || अनुच्छेद |- | भाग 21 || अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध || (अनुच्छेद 369 - 392) |- | भाग 22 || संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन || (अनुच्छेद 393 - 395) |}
सारांश:
भारतपीडिया पर किया कोई भी योगदान अन्य सदस्यों द्वारा बदला जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। अगर आपको अपने लिखे हुए पाठ में संपादन होना नामंजूर है तो यहाँ पर न लिखें।
आप हमें यह भी वचन देतें हैं कि यह आपने स्वयं लिखा है अथवा सार्वजनिक क्षेत्र या किसी समान मुक्त स्रोत से प्रतिलिपित किया है (अधिक जानकारी के लिये
भारतपीडिया:कॉपीराइट
देखें)।
कॉपीराइट सुरक्षित कार्यों को बिना अनुमति के यहाँ न डालें!
रद्द करें
सम्पादन सहायता
(नए विंडो में खुलता है)