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==भारत== {{इन्हें भी देखें |भारतीय संविधान| भारत की संसद}} भारतीय विधि में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान [[वेस्टमिंस्टर प्रणाली]] के प्रभाव से है, जिसके आधार पर भारतीय विधायी प्रक्रिया आधारित है। [[भारतीय संविधान]] संघ और राज्य दोनों स्तरों पर, विधायिका के सदनों के कामकाज की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों के विशेषाधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के सदनों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। दोनों अनुच्छेदों की शब्दावली सामान्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 इस प्रकार है:<ref>{{cite web |author1=भारत सर्कार |authorlink1=भारत सरकार |title=भारत का संविधान-हिंदी |url=http://legislative.gov.in/sites/default/files/CONSTITUTION%20OF%20INDIA-2019-UPLOAD.pdf |website=hindi.webdunia.com/ |language=hi-IN |date=अप्रैल २०१९ |access-date=25 अप्रैल 2020 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200228233630/http://legislative.gov.in/sites/default/files/CONSTITUTION%20OF%20INDIA-2019-UPLOAD.pdf |archive-date=28 फ़रवरी 2020 |url-status=dead }}</ref><ref>{{cite web |author1=वेब दुनिया |authorlink1= |title=भारत का संविधान-हिंदी, भाग ५, अध्याय २ |url=https://hindi.webdunia.com/samayik/samvidhan/part_5_lession_2.htm |website=legislative.gov.in |language=hi-IN |date=अप्रैल २०२० |access-date=25 अप्रैल 2020 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190722004150/http://hindi.webdunia.com/samayik/samvidhan/part_5_lession_2.htm |archive-date=22 जुलाई 2019 |url-status=dead }}</ref> {{quote|105. '''संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि-'''<br> # इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, संसद में वाक्-स्वातंत्र्य होगा।<br> # संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरूद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।<br> # अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी जो संसद, समय-समय पर, विधि द्वारा,परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक वही होंगी जो संविधान (चवालीसवाँ संशोधन)}} {{quote|अधिनियम, 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं। # जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (1), खंड (2) और खंड (3) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं।}} 20 जून, 1979 को लागू हुए संविधान के चव्वालिसवें संशोधन तक, विशेषाधिकारों को उसी तरह से कहा गया था जैसा कि इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किया गया था।<ref>{{cite web |author1=Joseph Pookkatt, Saurabh Sinha, Nazia Ali |authorlink1= |title=Parliamentary Privileges - A Comparative Study |url=https://web.archive.org/web/20070927100329/http://202.71.128.135:5/bc/focusdetails.asp?ID=39 |website=इन्टरनेट आर्काइव |language=hi-IN |date=मई २००८}}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/parliamentary-privileges-in-india-1548994252-1 |title=संग्रहीत प्रति |access-date=25 अप्रैल 2020 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190207123746/https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/parliamentary-privileges-in-india-1548994252-1 |archive-date=7 फ़रवरी 2019 |url-status=dead }}</ref>
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