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औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
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== विवादों की जांच और उनका निपटारा == औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत [[केन्द्रीय सरकार]] ही केन्द्रीय सरकार के विभागीय उपक्रमों, प्रमुख पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों, छावनी (केंटोनमेंट) बोर्डों, बैकिंग और बीमा कम्पनियों, [[भारतीय जीवन बीमा निगम]] (एलआईसी), [[भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.]], [[तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.]], [[इंडियन एयरलांइस]], [[एअर इंडिया|एयर इंडिया]], [[भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण]] और सभी हवाई यात्रा सेवाओं से संबंधित औद्योगिक विवादों की जांच करने और उनका निपटारा करने के लिए एक उपयुक्त सरकार है। जबकि अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में [[राज्य सरकार]] ही उपयुक्त सरकार है। तदनुसार, [[केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों]] (सीजीआईटी) एवं श्रम न्यायालयों की देश के भिन्न-भिन्न भागों में स्थापना की गई है। इस समय 17 सीजीआईटी हैं जहां औद्योगिक विवादों को निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सीजीआईटी एवं [[श्रम न्यायालय]] नई दिल्ली, मुम्बई (2 सीजीआईटी), बंगलौर, कोलकाता, आसनसोल, धनबाद (2 सीजीआईटी), जबलपुर, चण्डीगढ़, कानपुर, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नै और भुवनेश्वर में हैं। इन केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों में से 2 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों नामत: मुम्बई और कोलकाता, को राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण घोषित किया गया है। इसके अलावा, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) संगठन औद्योगिक विवादों के लिए केन्द्र सरकार में एक मुख्य समझौता एजेंसी के रूप में कार्य करता है क्षेत्रीय आयुक्त (केन्द्रीय) और सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) भी हैं जो देश के भिन्न-भिन्न भागों में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) की ओर से समझौता अधिकारियों के तौर पर कार्य करते हैं।
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