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=== अनुसूचियाँ === भारत के मूल संविधान में मूलतः आठ अनुसूचियाँ थीं परन्तु वर्तमान में भारतीय संविधान में '''बारह अनुसूचियाँ''' हैं। संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं बाहरवीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया। '''पहली अनुसूची''' - (अनुच्छेद 1 तथा 4) - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। '''दूसरी अनुसूची''' - [अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6),97, 125,148(3), 158(3),164(5),186 तथा 221] - मुख्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते <ref>{{वेब सन्दर्भ|title=दूसरी अनुसूची|url=https://india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/constitution/SECOND-SCHEDULE.pdf|accessdate=10 फरवरी 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160118183134/http://india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/constitution/SECOND-SCHEDULE.pdf|archive-date=18 जनवरी 2016|url-status=dead}}</ref> :* भाग-क : राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन-भत्ते, :* भाग-ख : लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति के वेतन-भत्ते, :* भाग-ग : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते, :* भाग-घ : भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वेतन-भत्ते। '''तीसरी अनुसूची''' - [अनुच्छेद 75(4),99, 124(6),148(2), 164(3),188 और 219] - व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जानेवाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं। '''चौथी अनुसूची''' - [अनुच्छेद 4(1),80(2)] - राज्यसभा में स्थानों का आबंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। '''पाँचवी अनुसूची''' - [अनुच्छेद 244(1)] - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध। '''छठी अनुसूची'''- [अनुच्छेद 244(2), 275(1)] - [[असम]], [[मेघालय]], [[त्रिपुरा]] और [[मिजोरम]] राज्यों के [[जनजाति]] क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध। '''सातवीं अनुसूची''' - [अनुच्छेद 246] - विषयों के वितरण से संबंधित सूची-1 संघ सूची, सूची-2 राज्य सूची, सूची-3 समवर्ती सूची। '''आठवीं अनुसूची''' - [अनुच्छेद 344(1), 351] - भाषाएँ - 22 भाषाओं का उल्लेख। '''नवीं अनुसूची''' - [अनुच्छेद 31 ख ] - कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य करण।पहला संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ी गई । '''दसवीं अनुसूची''' - [अनुच्छेद 102(2), 191(2)] - दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई । '''ग्यारहवीं अनुसूची''' - [अनुच्छेद 243 छ ] - पंचायती राज/ जिला पंचायत से सम्बन्धित यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई। '''बारहवीं अनुसूची''' - इसमे नगरपालिका का वर्णन किया गया हैं ; यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई।
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