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== चारा घोटाला== 1997 में जब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके खिलाफ [[चारा घोटाला]] मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया तो यादव को मुख्यमन्त्री पद से हटना पड़ा।<ref>{{cite web|url=http://www.bbc.com/hindi/india-39841902|title=क्या है चारा घोटाला जिसमें लालू पर चल रहा है केस?|access-date=23 दिसंबर 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20171228121910/http://www.bbc.com/hindi/india-39841902|archive-date=28 दिसंबर 2017|url-status=live}}</ref> अपनी पत्नी [[राबड़ी देवी]] को सत्ता सौंपकर वे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बन गये और अपरोक्ष रूप से सत्ता की कमान अपने हाथ में रखी। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा और वे कई महीने तक जेल में रहे भी। लगभग सत्रह साल तक चले इस ऐतिहासिक मुकदमे में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिये 3 अक्टूबर 2013 को पाँच साल की कैद व पच्चीस लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।<ref>{{cite web |url=http://www.livehindustan.com/news/desh/national/article1-story-39-39-367845.html |title=चारा घोटाला: लालू प्रसाद यादव को पांच साल की जेल |language=हिन्दी |publisher=[[हिन्दुस्तान (समाचार पत्र)]], [[राँची|रांची]] (एजेंसी) |accessdate=3 अक्टूबर 2013 |archive-url=https://web.archive.org/web/20131005005752/http://www.livehindustan.com/news/desh/national/article1-story-39-39-367845.html |archive-date=5 अक्तूबर 2013 |url-status=dead }}</ref> [[चित्र:Lalu prasad 1988 nayagaon sonpur.jpg|thumb|लालू प्रसाद यादव 1988 में [[नयागांव, सारण (बिहार)|नयागांव, सोनपुर]] में युवा जनता दल की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए]] यादव और जदयू नेता जगदीश शर्मा को घोटाला मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद लोक सभा से अयोग्य ठहराया गया।<ref>{{cite web|url=http://zeenews.india.com/hindi/news/india/fodder-scam-lalu-prasad-yadav-jd-u-mp-formally-disqualified-from-lok-sabha/193290|title=चारा घोटाला : लालू प्रसाद यादव, जेडीयू सांसद लोकसभा से अयोग्य ठहराए गए|language=हिन्दी|publisher=[[ज़ी न्यूज़]], [[नई दिल्ली]]|accessdate=23 अक्टूबर 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20131024081900/http://zeenews.india.com/hindi/news/india/fodder-scam-lalu-prasad-yadav-jd-u-mp-formally-disqualified-from-lok-sabha/193290|archive-date=24 अक्तूबर 2013|url-status=live}}</ref> इसके कारण राँची जेल में सजा भुगत रहे लालू प्रसाद यादव को लोक सभा की सदस्यता भी गँवानी पड़ी। [[भारत निर्वाचन आयोग|भारतीय चुनाव आयोग]] के नये नियमों के अनुसार लालू प्रसाद अब 11 साल (5 साल जेल और रिहाई के बाद के 6 साल) तक लोक सभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। [[भारत का उच्चतम न्यायालय|भारतीय उच्चतम न्यायालय]] ने चारा घोटाला में दोषी सांसदों को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने से बचाने वाले प्रावधान को भी निरस्त कर दिया था। लोक सभा के महासचिव एस॰ बालशेखर ने यादव और शर्मा को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराये जाने की अधिसूचना जारी कर दी। लोक सभा द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद संसद की सदस्यता गँवाने वाले लालू प्रसाद यादव भारतीय इतिहास में लोक सभा के पहले सांसद बने जबकि [[जनता दल (यूनाइटेड)|जनता दल यूनाइटेड]] के एक अन्य नेता जगदीश शर्मा दूसरे, जिन्हें 10 साल के लिये अयोग्य ठहराया गया।<ref>{{cite web |url=http://khabar.ndtv.com/news/india/lalu-yadav-convicted-in-fodder-scam-disqualified-from-lok-sabha-370126 |title=चारा घोटाले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की लोकसभा सदस्यता गई |language=हिन्दी |publisher=[[एनडीटीवी इंडिया]], [[नई दिल्ली]] |accessdate=22 अक्टूबर 2013 |archive-url=https://web.archive.org/web/20131023062156/http://khabar.ndtv.com/news/india/lalu-yadav-convicted-in-fodder-scam-disqualified-from-lok-sabha-370126 |archive-date=23 अक्तूबर 2013 |url-status=dead }}</ref> === घोटाले की समयरेखा=== 1990 के दशक में हुए चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को दोषी करार देने के बाद उनके राजनीतिक कैरियर पर सवालिया निशान लग गया। लालू पर पशुओं के चारे के नाम पर चाईबासा ट्रेज़री से 37.70 करोड़ रुपए निकालने का आरोप था। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है: *'''27 जनवरी 1996:''' पशुओं के चारा घोटाले के रूप में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की लूट सामने आयी। चाईबासा ट्रेजरी से इसके लियेगलत तरीके से 37.6 करोड़ रुपए निकाले गये थे। *'''11 मार्च 1996:''' पटना उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले की जाँच के लिये सीबीआई को निर्देश दिये। *'''19 मार्च 1996:''' उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए हाईकोर्ट की बैंच को निगरानी करने को कहा। *'''27 जुलाई 1997:''' सीबीआई ने मामले में राजद सुप्रीमो पर फंदा कसा। *'''30 जुलाई 1997:''' लालू प्रसाद ने सीबीआई अदालत के समक्ष समर्पण किया। *'''19 अगस्त 1998:''' लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की आय से अधिक की सम्पत्ति का मामला दर्ज कराया गया। *'''4 अप्रैल 2000:''' लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज हुआ और राबड़ी देवी को सह-आरोपी बनाया गया। *'''5 अप्रैल 2000:''' लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का समर्पण, राबड़ी देवी को मिली जमानत। *'''9 जून 2000:''' अदालत में लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप तय किये। *'''अक्टूबर 2001:''' सुप्रीम कोर्ट ने झारखण्ड के अलग राज्य बनने के बाद मामले को नये राज्य में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद लालू ने झारखण्ड में आत्मसमर्पण किया। *'''18 दिसम्बर 2006:''' लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में क्लीन चिट दी। *'''2000 से 2012 तक:''' मामले में करीब 350 लोगों की गवाही हुई। इस दौरान मामले के कई गवाहों की भी मौत हो गयी। *'''17 मई 2012:''' सीबीआई की विशेष अदालत में लालू यादव पर इस मामले में कुछ नये आरोप तय किये। इसमें दिसम्बर 1995 और जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी पूर्ण निकासी भी शामिल है। *'''17 सितम्बर 2013:''' चारा घोटाला मामले में रांची की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। *'''30 सितम्बर 2013:''' चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी करार। *'''6 जनवरी 2018:''' को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सारांश:
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