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किसी [[विधि]] (कानून) को हटा देना या उसकी पूर्व-अवस्था में ला देना '''निरसन''' (repeal/रिपील) कहलाता है। ==विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015== * विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015, के साथ करीब 700 विनियोग अधिनियम से अधिक ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है और निरस्त होने के स्तर पर हैं। * यह रेलवे विनियोग कृत्यों सहित 758 विनियोग कानूनों, और 1950 और 1976 के बीच संसद द्वारा अधिनियमित 111 राज्य विनियोग कृत्यों को हटाएँगे। ये अधिनियम राज्यों के लिए बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए थे और अधिनियमित किये गए जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन थे। 1976 के बाद, इस तरह के विनियोग अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार राज्यों को दिया गया था। ==इन्हें भी देखें== *[[न्यायिक सुधार]] ==बाहरी कड़ियाँ== *[https://web.archive.org/web/20170823052914/http://azadi.me/repeal-law-and-good-governance सुशासन और अप्रासंगिक कानूनों का समापन] *[http://www.naukarisarkari.com/articles/article_detail?id=1050&topic_name=%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%20%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%20(%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%A8)%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%95%202015%20%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A4 विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक 2015 पारित]{{Dead link|date=जून 2020 |bot=InternetArchiveBot }} [[श्रेणी:विधि]]
सारांश:
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