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	<title>अधिवक्ता - अवतरण इतिहास</title>
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	<subtitle>विकि पर उपलब्ध इस पृष्ठ का अवतरण इतिहास</subtitle>
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		<title>imported&gt;संजीव कुमार: Mikelegault (Talk) के संपादनों को हटाकर संजीव कुमार के आखिरी अवतरण को पूर्ववत किया</title>
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		<updated>2021-08-27T05:04:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7:%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8/Mikelegault&quot; title=&quot;विशेष:योगदान/Mikelegault&quot;&gt;Mikelegault&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF_%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE:Mikelegault&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;सदस्य वार्ता:Mikelegault (पृष्ठ मौजूद नहीं है)&quot;&gt;Talk&lt;/a&gt;) के संपादनों को हटाकर &lt;a href=&quot;/w/index.php?title=%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF:%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%B5_%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;सदस्य:संजीव कुमार (पृष्ठ मौजूद नहीं है)&quot;&gt;संजीव कुमार&lt;/a&gt; के आखिरी अवतरण को पूर्ववत किया&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;नया पृष्ठ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;अधिवक्ता&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;अभिभाषक&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; या &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;वकील&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (ऐडवोकेट advocate) के अनेक अर्थ हैं, परंतु [[हिन्दी|हिंदी]] में ऐसे व्यक्ति से है जिसको [[न्यायालय]] में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उसके हेतु या वाद का प्रतिपादन करने का अधिकार प्राप्त हो। अधिवक्ता किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर (या उसके तरफ से) [[अभिवचन|दलील]] प्रस्तुत करता है। इसका प्रयोग मुख्यतः [[विधि|कानून]] के सन्दर्भ में होता है। प्रायः अधिकांश लोगों के पास अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने की क्षमता, ज्ञान, कौशल, या भाषा-शक्ति नहीं होती। अधिवक्ता की जरूरत इसी बात को रेखांकित करती है। अन्य बातों के अलावा अधिवक्ता का [[कानूनविद्]] (lawyer) होना चाहिये। कानूनविद् उसको कहते हैं जो [[विधि|कानून]] का विशेषज्ञ हो या जिसने कानून का व्यावसायिक अध्ययन किया हो। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारतीय न्यायप्रणाली में ऐसे व्यक्तियों की दो श्रेणियाँ हैं : (१) वरिष्ठ अधिवक्ता (ऐडवोकेट) तथा (२) अधिवक्ता (वकील)। ऐडवोकेट के नामांकन के लिए भारतीय &amp;quot;बार काउंसिल&amp;#039; अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक प्रादेशिक उच्च न्यायालय के अपने-अपने नियम हैं। [[उच्चतम न्यायालय]] में नामांकित ऐडवोकेट देश के किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रतिपादन कर सकता है। वकील, उच्चतम या उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिपादन नहीं कर सकता। [[ऐडवोकेट जनरल]] अर्थात्‌ [[महाधिवक्ता]] शासकीय पक्ष का प्रतिपादन करने के लिए प्रमुखतम अधिकारी है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यदि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का यह मत है कि कोई अधिवक्ता अपनी योग्यता अदालत में अपनी स्थिति, विशेष जानकारी या कानूनी अनुभव के आधार पर वरिष्ठ अधिवक्ता बनने का अधिकारी है तो उसे उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता किसी अन्य अधिवक्ता के बगैर उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं हो सकता। दूसरे अधिवक्ता का नाम रिकॉर्ड में होना चाहिए। इसी तरह अन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों में पेश होने के लिए सहयोगी अधिवक्ता का नाम राज्य सूची में दर्ज होना चाहिए। अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के लिए शिक्षा का स्तर निर्धारित है। व्यावसायिक आचरण और व्यवहार पर नियंत्रण के साथ-साथ अन्य मामलों के लिए नियम बनाए गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[भारत]] के कानूनी व्यवसाय से संबंधित कानून [[अधिवक्ता अधिनियम|अधिवक्ता अधिनियम, 1961]] और देश की [[भारतीय विधिज्ञ परिषद]] (बार काउंसिल) द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर संचालित होता है। कानून के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के लिए यह स्वनिर्धारित कानूनी संहिता है जिसके तहत देश और राज्यों की बार काउंसिल का गठन होता है। अधिवक्ता कानून, 1961 के तहत पंजीकृत किसी भी वकील को पूरे भारत में कानूनी व्यवसाय करने का अधिकार है। किसी राज्य की बार काउंसिल में पंजीकृत कोई वकील किसी दूसरे राज्य की बार काउंसिल में अपने नाम के तबादले के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर सकता है। किन्तु कोई भी वकील एक या ज्यादा राज्य की बार काउंसिल में पंजीकृत नहीं हो सकता है।  राज्य की बार काउंसिलों के पास अपने यहां पंजीकृत वकीलों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का अधिकार होता है। इस कार्यवाही के विरुद्ध देश की बार काउंसिल में अपील की जा सकती है और उच्चतम न्यायालय में भी जाने का अधिकार मिला हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==अधिवक्ता कल्याण कोष==&lt;br /&gt;
कनिष्ठ वकीलों को वित्तीय सहायता मुहैया कराकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और दरिद्र एवं विकलांग वकीलों के लिए कल्याण कार्यक्रम चलाना कानूनी बिरादरी के लिए सदैव महत्वपूर्ण रहा है। कई राज्यों ने इस विषय पर अपने अलग विधान बनाए हैं। संसद में ‘अधिवक्ता कल्याण कोष कानून, 2001’ पारित किया है। यह कानून उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए मान्य् है जहां इस विषय पर कोई कानून नहीं बना है। इस कानून का उद्देश्य है कि संबंधित सरकार ‘अधिवक्ता कल्याण कोष’ का गठन करे। इस कानून में यह अनिवार्य है कि हर वकील किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण और प्राधिकार में वकालतनामा दाखिल करने के लिए निश्चित मूल्य के टिकट लगाए। ‘अधिवक्ता कल्याण कोष टिकट’ से जुटाई गई राशि अधिवक्ता कल्याण कोष का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सभी वकील आवेदन राशि और वार्षिक चंदा देकर अधिवक्ता कल्याण कोष के सदस्य बन जाते हैं। इस कोष का संचालन संबद्ध सरकार द्वारा गठित ट्रस्टी करती है। सदस्य को गंभीर स्वास्थ्य समस्या होने पर इस कोष से अनुदान राशि दी जाती है या वकील की प्रैक्टिस बन्द हो जाने पर एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। वकील की मृत्यु हो जाने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को भी राशि देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सदस्यों और उसके आश्रितों को चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा मुहैय्या कराने और वकीलों को पुस्तक खरीदने तथा समान सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी राशि देने का प्रावधान है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== इन्हे भी देखें ==&lt;br /&gt;
* [[न्यायाधीश|न्यायधीश]]&lt;br /&gt;
* [[विधिक वृत्ति]]&lt;br /&gt;
* [[मुख्तारनामा]] (पॉवर ऑफ एटॉर्नी)&lt;br /&gt;
* [[अधिवक्ता अधिनियम|अधिवक्ता अधिनियम, 1961]]&lt;br /&gt;
* [[भारतीय विधिज्ञ परिषद]]&lt;br /&gt;
* [[भारत में विधि व्यवसाय]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== बाहरी कड़ियाँ ==&lt;br /&gt;
* [https://web.archive.org/web/20190519111901/https://hi.wikibooks.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%86%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%8F%E0%A4%B5%E0%A4%82_%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE_%E0%A4%95%E0%A5%80_%E0%A4%9C%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A5%80_:_%E0%A4%8F%E0%A4%95_%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AF%E0%A4%A8 वृत्तिक आचार एवं अधिवक्ता की जवाबदेही : एक दार्शनिक अध्ययन]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:विधि|अधिवक्ता]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:चित्र जोड़ें]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;संजीव कुमार</name></author>
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