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विधि आयोग

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विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए राज्य (राष्ट्र) आवश्यकतानुसार आयोग नियुक्त कर देते हैं; इन्हें विधि आयोग (Law Commission, लॉ कमीशन) कहते हैं। इनका कार्य विधि में सुधार करना, अर्थात किसी न्यायप्रणाली में कानूनों की स्थिति की समीक्षा करना तथा कानूनों में परिवर्तन/परिवधन सुझाना है।

इन्हें भी देखें[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]