सामग्री पर जाएँ

कैवियट

भारतपीडिया से
imported>MdsShakil द्वारा परिवर्तित १४:११, ३० जुलाई २०२१ का अवतरण (2402:8100:3879:9DDB:1:0:4AF4:38D6 (वार्ता) द्वारा किए बदलाव को रोहित साव27 के बदलाव से पूर्ववत किया: परीक्षण संपादन, कृपया प्रयोगस्थल देखें।)
(अंतर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अंतर) | नया अवतरण → (अंतर)

साँचा:आधार किसी व्यक्ति को इस तरह की भी आशंका हो सकती है कि किसी मामले को ले कर उस के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही संस्थित करके अथवा पहले से संस्थित किसी वाद या कार्यवाही में कोई आवेदन प्रस्तुत कर कोई आदेश प्राप्त किया जा सकता हो। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के पास एक मार्ग तो यह है कि आशंका में जीते हुए उसे सच या मिथ्या होने की प्रतीक्षा करे या फिर अदालत में खुद व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 148-अ के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करे। इस आवेदन को आपत्ति-सूचना या केवियट (caveat) कहा जाता है।

बाहरी कड़ियाँ[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]