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चित्र:Ayodhya disputed site map.png

भारतपीडिया से

मूल फ़ाइल (६८६ × १,१२९ पिक्सेल, फ़ाइल का आकार: ५१४ KB, MIME प्रकार: image/png)

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सारांश

विवरणAyodhya disputed site map.png
English: Ayodhya disputed site map
दिनांक
स्रोत Page No. 10 of Allahabad High Court Order of 2010 on Ayodhya dispute
लेखक Allahabad High Court of India (Judicial orders are not under copyrights)

लाइसेंस

यह फ़ाइल भारत सरकार का एक कॉपीराइट किया हुआ कार्य है। मगर भारत सरकार के विशिष्ट आज्ञापत्रों के पुनःनिर्माण या प्रकाशन को भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (यथा संशोधित) के अधीन कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाता है:

भारत सरकार का यह कार्य भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 512(1)(थ) के अंतर्गत पड़ता है, जो निम्न के पुनःनिर्माण या प्रकाशन की अनुमति देती है:

  • विधानमंडल के अधिनियम के अलावा कोई भी चीज़ जो किसी आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई हो;
  • विधानमंडल का कोई भी अधिनियम अगर उसे टिप्पणियों या सभी दूसरी मौलिक सामग्री के साथ पुनःनिर्मित या प्रकाशित की जाए;
  • सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी समिति, कमिशन, परिषद, मंडल या दूसरे ऐसे सत्ते का कोई भी रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट विधानमंडल के सामने रखी गई हो, और उस रिपोर्ट का पुनःनिर्माण या प्रकाशन सरकार द्वारा प्रतिबंधित न किया गया हो;
  • किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या दूसरे न्यायिक प्राधिकरण का कोई भी निर्णय या आदेश, अगर उस निर्णय या आदेश का पुनःनिर्माण या प्रकाशन उस न्यायालय, न्यायाधिकरण या दूसरे न्यायिक प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित न किया गया हो, यथास्थिति।

12 दिसंबर 2007 को "Eastern Book Company & Ors बनाम D.B. Modak & Anr" में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने अधिनियम की इस धारा की ऐसे व्याख्या की जिससे सामग्री सार्वजनिक डोमेन में मानी गई।


यह कार्य संयुक्त राज्य में भी सार्वजनिक डोमेन में है क्योंकि यह एक सरकार का आज्ञापत्र है, चाहे स्थानीय हो या विदेशी। Compendium II: Copyright Office Practices का § 206.01 देखें। ऐसे दस्तावेज़ों में शामिल हैं "न्यायिक राय, प्रशासनिक निर्णय, विधायी अधिनियम, सार्वजनिक अध्यादेश, और समकक्ष आधिकारिक कानूनी दस्तावेज़।"

52. Certain acts not to be infringement of copyright

(1) The following acts shall not constitute an infringement of copyright, namely,-
(q) the reproduction or publication of-
(i) any matter which has been published in any Official Gazette except an Act of a Legislature;
(ii) any Act of a Legislature subject to the condition that such Act is reproduced or published together with any commentary thereon or any other original matter;
(iii) the report of any committee, commission, council, board or other like body appointed by the government if such report has been laid on the Table of the Legislature, unless the reproduction or publication of such report is prohibited by the government;
(iv) any judgement or order of a court, Tribunal or other judicial authority, unless the reproduction or publication of such judgement or order is prohibited by the court, the Tribunal or other judicial authority, as the case may be;
(r) the production or publication of a translation in any Indian language of an Act of a Legislature and of any rules or orders made thereunder-
(i) if no translation of such Act or rules or orders in that language has previously been produced or published by the government; or
(ii) where a translation of such Act or rules or orders in that language has been produced or published by the government, if the translation is not available for sale to the public: PROVIDED that such translation contains a statement at a prominent place to the effect that the translation has not been authorised or accepted as authentic by the government;
(2) The provisions of sub-section (1) shall apply to the doing of any act in relation to the translation of a literary, dramatic or musical work or the adaptation of a literary, dramatic, musical or artistic work as they apply in relation to the work itself.

इस फ़ाइल को अपने उपयोग के लिए अनुकूलित करने वाले पुनःउपयोगकर्ताओं को सावधान किया जाता है कि कई प्रकार के व्युत्पन्न कार्य निषेध हैं।

EdictGov-India//commons.wikimedia.org/wiki/File:Ayodhya_disputed_site_map.pngfalse

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Public domainPublic domainfalsefalse
Public domain
यह कार्य भारत में सार्वजनिक डोमेन में है क्योंकि इसका कॉपीराइट समाप्त हो चुका है।

भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, पहली बार भारत में प्रकाशित कार्यों पर लागू होता है। 2012 के अधिनियम क्रमांक 27 तक संशोधित भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (अध्याय V, धारा 25) के अनुसार:

  • गुमनाम कार्य, फ़ोटोग्राफ़, चलचित्र, ध्वनि रिकॉर्डिंग, सरकारी कार्य, तथा कॉर्पोरेट लेखकत्व या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों केे कार्य, उनके पहली बार प्रकाशित होने की तिथि से 60 वर्ष बाद सार्वजनिक डोमेन में आ जाते हैं, जिसकी गणना पंचांग के अगले वर्ष के आरंभ से की जाती है (अर्थात 2026 तक, 1 जनवरी 1966 से पहले प्रकाशित कार्य सार्वजनिक डोमेन में माने गए हैं)।
  • मरणोपरांत प्रकाशित कार्य (उपरोक्त के अलावा), प्रकाशन की तिथि से 60 वर्ष बाद सार्वजनिक डोमेन में आ जाते हैं, जिसकी गणना पंचांग के अगले वर्ष के आरंभ से की जाती है।
  • उपरोक्त के अलावा सभी प्रकार के कार्य, लेखक की (या फिर बहु-लेखकीय कार्यों के मामले में अंतिम जीवित लेखक की) मृत्यु के 60 वर्ष बाद सार्वजनिक डोमेन में आ जाते हैं, जिसकी गणना पंचांग के अगले वर्ष के आरंभ से की जाती है।
  • कानून, अदालती राय, और दूसरे सरकारी रिपोर्ट्स का टेक्स्ट कॉपीराइट से मुक्त होता है।
भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 पूर्वव्यापी नहीं है, तो इसके लागू होने के समय जिन कार्यों पर कॉपीराइट मौजूद नहीं था, उनपर कॉपीराइट पुनर्स्थापित नहीं कर दिया गया था, यानी वे कार्य प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1911 के अधीन सार्वजनिक डोमेन में हैं।

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Captions

अयोध्या के विवादित स्थान का नक्शा
Ram Temple map created during investigation regarding the dispute depicting various structures

media type अंग्रेज़ी

image/png

checksum अंग्रेज़ी

e7e618b81c3ce0d8e461880741b846f809055ec8

१,१२९ पिक्सल

६८६ पिक्सल

data size अंग्रेज़ी

५,२६,४४० बाइट

फ़ाइल का इतिहास

फ़ाइल पुराने समय में कैसी दिखती थी यह जानने के लिए दिनांक/समय पर क्लिक करें।

दिनांक/समयअंगूठाकारआकारसदस्यटिप्पणी
वर्तमान१३:१०, २५ अगस्त २०१९१३:१०, २५ अगस्त २०१९ के संस्करण के लिए अंगूठाकार६८६ × १,१२९ (५१४ KB)smartcommons>Nizil ShahUser created page with UploadWizard

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