"पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन-आयुक्त": अवतरणों में अंतर
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* राष्ट्रीय सभा और प्रान्तीय विधानसभाओं के निर्वाचनों के लिए | * राष्ट्रीय सभा और प्रान्तीय विधानसभाओं के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार करना और ऐसी सूची को प्रतिवर्ष संशोधित करना। | ||
* Senate का निर्वाचन करवाना तथा सञ्चालित करना और किसी सदन या प्रान्तीय विधानसभा में आकस्मिक रिक्तियों को भरना। | |||
* निर्वाचन न्यायाधिकरणों की नियुक्ति करना। | |||
* आयुक्त संसद् तथा प्रान्तीय विधानसभाओं के सदस्यों की अर्हता-सम्बन्धी ; तथा यथास्थिति , सभापति या अध्यक्ष या राजनीतिक दल के प्रमुख से प्रतिवेदन की प्राप्ति पर सुनवाई एवं विनिश्चय कर सकता है। | |||
== पाकिस्तान के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन-आयुक्तों की सूची == | == पाकिस्तान के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन-आयुक्तों की सूची == | ||
१४:४०, ९ अक्टूबर २०२५ का अवतरण
पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग में पाँच सदस्यीय समिति होती है जो कि उस के कार्यकलाप देखती है। इसी लिए समिति के मुखिया को मुख्य निर्वाचन-आयुक्त (CEC) कहा जाता है।
मुख्य निर्वाचन-आयुक्त की नियुक्ति
पाकिस्तान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन-आयुक्त तथा पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग के अन्य चार सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। CEC की नियुक्ति के लिए प्रधानमन्त्री और राष्ट्रीय सभा में प्रतिपक्ष के नेता तीन नामों की संस्तुति करते हैं।
कर्तव्य एवं कार्य
पाकिस्तान के संविधान के तहत मुख्य निर्वाचन-आयुक्त के निम्नलिखित कर्तव्य तथा शक्तियाँ हैं :-
- राष्ट्रीय सभा और प्रान्तीय विधानसभाओं के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार करना और ऐसी सूची को प्रतिवर्ष संशोधित करना।
- Senate का निर्वाचन करवाना तथा सञ्चालित करना और किसी सदन या प्रान्तीय विधानसभा में आकस्मिक रिक्तियों को भरना।
- निर्वाचन न्यायाधिकरणों की नियुक्ति करना।
- आयुक्त संसद् तथा प्रान्तीय विधानसभाओं के सदस्यों की अर्हता-सम्बन्धी ; तथा यथास्थिति , सभापति या अध्यक्ष या राजनीतिक दल के प्रमुख से प्रतिवेदन की प्राप्ति पर सुनवाई एवं विनिश्चय कर सकता है।
पाकिस्तान के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन-आयुक्तों की सूची
भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन-आयुक्तों के नाम तथा कार्यकाल।