पाकिस्तान का संविधान

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साँचा:Infobox document साँचा:पाकिस्तान की राजनीति

पाकिस्तान का संविधान (साँचा:Lang-ur;आईन-(ए)-पाकिस्तान) या दस्तूर-ए-पाकिस्तान साँचा:Lang-ur) को १९७३ की विधि भी कहते हैं। यह पाकिस्तान का सर्वोच्च विधान है।[१] पाकिस्तान का संविधान 10 अप्रैल 1973 को संविधान सभा पारित किया गया तथा 14 अगस्त 1973 से प्रभावी हुआ।[२] इस का प्रारूप जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार और प्रतिपक्ष ने मिलकर तैयार किया थख। यह पाकिस्तान का तीसरा संविधान है और इसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है।

सन्दर्भ

  1. साँचा:Cite book
  2. Enterprise Team (Jun 1, 2003). "The Constitution of 1973`". The Story of Pakistan. The Story of Pakistan. मूल से 2 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2011-10-15.