पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन-आयुक्त
पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग में पाँच सदस्यीय समिति होती है जो कि उस के कार्यकलाप देखती है। इसी समिति के मुखिया को मुख्य निर्वाचन-आयुक्त (CEC) कहा जाता है।
मुख्य निर्वाचन-आयुक्त की नियुक्ति
पाकिस्तान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन-आयुक्त तथा पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग के अन्य चार सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। CEC की नियुक्ति के लिए प्रधानमन्त्री और राष्ट्रीय सभा में प्रतिपक्ष के नेता तीन नामों की संस्तुति करते हैं।
कर्तव्य एवं कार्य
पाकिस्तान के संविधान के तहत मुख्य निर्वाचन-आयुक्त के निम्नलिखित कर्तव्य तथा शक्तियाँ हैं :-
- राष्ट्रीय सभा और प्रान्तीय विधानसभाओं के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार करना और ऐसी सूची को प्रतिवर्ष संशोधित करना।
- Senate का निर्वाचन करवाना तथा सञ्चालित करना और किसी सदन या प्रान्तीय विधानसभा में आकस्मिक रिक्तियों को भरना।
- निर्वाचन न्यायाधिकरणों (tribunals) की नियुक्ति करना।
- आयुक्त संसद् तथा प्रान्तीय विधानसभाओं के सदस्यों की निरर्हता-सम्बन्धी ; तथा यथास्थिति , सभापति अथवा अध्यक्ष अथवा राजनीतिक दल के प्रमुख से निर्देश की प्राप्ति (receipt of reference) पर सुनवाई एवं विनिश्चय (decides) करता है।
- पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के संविधान की दूसरी अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कराना और उसका सञ्चालन करना
- राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिए जाने पर जननिर्देश (Referendum) आयोजित कराना।
पाकिस्तान के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन-आयुक्तों की सूची
भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन-आयुक्तों के नाम तथा कार्यकाल।