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अनिवार्य मतदान

भारतपीडिया से

साँचा:आधार अनिवार्य मतदान का अर्थ है कि कानून के अनुसार किसी चुनाव में मतदाता को अपना मत देना या मतदान केन्द्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई वैध मतदाता, मतदान केन्द्र पहुंचकर अपना मत नहीं देता है तो उसे पहले से घोषित कुछ दण्ड का भागी बनाया जा सकता है।

वर्तमान समय में 33 देशों में मतदान करना जरूरी है। कई देशों में मतदान ना करने पर दंड का प्रावधान है।

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