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रिट

भारतपीडिया से

साँचा:आधार कॉमन विधि के सन्दर्भ में रिट (writ) या प्रादेश या समादेश का अर्थ प्रशासनिक या न्यायिक अधिकार से युक्त किसी संस्था द्वारा दिया गया औपचारिक आदेश है। आधुनिक उपयोग में, प्रायः ऐसी संस्था न्यायालय होती है। वारण्ट, परमाधिकार रिट (prerogative writs) तथा सपीना (subpoenas/न्यायालय-उपस्थिति आदेश) आदि कुछ प्रमुख रिट हैं किन्तु इनके अतिरिक्त भी बहुत से रिट और हैं।

Mandamus (परमादेश) एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "हमारा आदेश है।" यह कानूनी रूप से कार्य करने और गैर कानूनी कार्य के अंजाम से बचने के लिए, एक आदेश के रूप में एक न्यायिक उपाय है।

प्रकार और क्षेत्र

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अनुच्छेद ३२ और अनुच्छेद २२६ के तहत रिट जारी कर सकते है.यद्यपि उच्च न्यायालय का इस सम्बन्ध में न्यायिक में उच्चतम् न्यायालय से ज्यादा विस्तारित हैं।

इन्हें भी देखें